नमस्कार किसान साथियो राज्य और केंद्र सरकारे विभिन प्रकार की योजनाये सरकारे चला रही है | जिनमे से प्रमुख योजनाओ की जानकारी farming xpert आप तक पहुंचाता है | ऐसे में किसान मित्रो आज हम लेकर आये है आपके लिए कृषि यन्त्र सब्सिडी 2023 – ईस पोस्ट में जानेगे किन किन यंत्रो पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है और किन किसानो को ये सब्सिडी मिलेगी | इसलिए पोस्ट को ध्यान पूर्वक पढ़े – और कृषि यंत्र सब्सिडी का लाभ उठाये |
![agricultural machinery subsidy 2023
कृषि यंत्र सब्सिडी 2023](https://i0.wp.com/farmingxpert.com/wp-content/uploads/2023/02/कृषि-यंत्र-सब्सिडी-योजना-1024x584.webp?resize=750%2C428&ssl=1)
- कृषि यंत्र सब्सिडी का उदेश्य किसानो तक उन्नत कृषि यंत्रो के उपयोग से समय व श्रम की बचत हो सके
कृषि यंत्रों की खरीद करने पर किसानो को उनकी श्रेणी के अनुसार अधिकतम 40 से 50 फीसदी तक अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है |
यह योजना सिर्फ राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के किसानो के लिए चलाई जा रही है –
कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2023 का लाभ उठाने के लिए पात्रता –
- आवेदक [ किसान ] के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि हो/अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम दर्ज होना जरूरी है।
- ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिये ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन किसान के नाम से होना चाहिये।
- एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन साल की कालावधि में केवल एक बार ही सब्सिडी दि जाएगी । एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में विभिन प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर
- सब्सिडी दि जा सकती है |
इन कृषि यंत्रो पर मिलेगी सब्सिडी 2023 –
क्र.स. | योजना/ गतिविधि | एस.एम.ए.एम./एन.एफ.एस.एम. (तिलहन) | ||
यंत्रीकरण (ट्रेक्टर /पावर ऑपरेटेड यंत्र) | हार्सपावर रेन्ज | SC/ST/लघु/सीमान्त व महिला कृषक | अन्य श्रेणी के कृषक | |
1 | सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000-28,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12,000-22,400 रु. जो भी कम हो * |
2 | डिस्क प्लाऊ/ डिस्क हैरो | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 20,000-50,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 16,000-40,000 रु. जो भी कम हो * |
3 | रोटोवेटर | 20 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 42,000-50,400 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 34,000-40,300 रु. जो भी कम हो * |
4 | मल्टी क्रॉप थ्रेसर | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000-2,50,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 25,000-2,00,000 रु. जो भी कम हो * |
5 | रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर/ टेªक्टर ऑपरेटेड रिपर | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000-75,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 24,000-60,000 रु. जो भी कम हो * |
6 | चिजल प्लाऊ | 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. की क्षमता तक | मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000-20,000 रु. जो भी कम हो * | मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 8,000-16,000 रु. जो भी कम हो * |
* उपरोक्त वर्णित कृषि यंत्रों पर अधिकतम अनुदान की सीमा उनके ट्रैक्टर/पावर टिलर/शक्ति चलित यंत्र की बी.एच.पी. क्षमता पर आधारित है। | ||||
नोट- 1. अन्य सभी अनुमोदित कृषि यंत्रों पर अनुदान सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) के प्रावधानों के अनुरूप देय होगा। 2. एन.एफ.एस.एम. (गेहूं एवं दलहन) योजनान्तर्गत रोटावेटर/टर्बो सीडर, मल्टीक्रोप थ्रेसर, सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, डिस्क हैरो/डिस्क प्लो इत्यादि कृषि यंत्रों पर एस.एम.ए.एम. योजना के प्रावधानों के अनुसार अनुदान देय है। |
- अधिकृत/पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति या राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता से कृषि यंत्र खरीदने पर ही अनुदान मिलेगा ।
- कृषि यंत्रों की खरीद कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद ही करें
- स्वीकृति की जानकारी मोबाइल पर संदेश या अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिल सकेगी।
कृषि यंत्रो पर सब्सिडी के लिए आवेदन प्रक्रिया –
- कृषक (किसान ) स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकता है |
- आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदन के समय कागजात –किसान का आधार कार्ड / जनाधार कार्ड ,जमीन की जमाबंदी की नकल (जो की छः माह से अधिक पुरानी नही हो)
- ट्रैक्टर चालित यंत्र हेतु ट्रैक्टर पंजीयन प्रमाण पत्र या शामलाती के मामले में शपथ पत्र
- लघु/सीमान्त के मामले में प्रमाण पत्र
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अनुदान का भुगतान किसान को इस प्रकार दिया जायेगा –
- कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी के द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।
- सत्यापन के समय क्रय बिल दिखाना होगा।
- सब्सिडी का भुगतान किसान के बैंक खाते में ऑनलाईन ही किया जायेगा ।
वैधता
- चालू वित्तीय वर्ष 2023