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सिंचाई पाईपलाइन सब्सिडी योजना 2023 – किसानो को दिया जा रहा है पाईपलाइनो पर अनुदान

2023 – सिंचाई पाईपलाइन सब्सिडी योजना – नमस्कार किसान साथियो केंद्र सरकारों के साथ साथ राज्य सरकारे भी किसानो के लिए कुछ योजनाये चला रही है | जिनकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते है | इसी कड़ी के बिच आपके लिए ले कर आये है आज सिंचाई पाईपलाइन सब्सिडी योजना 2023 के बारे में –

सिंचाई पाईपलाइन सब्सिडी योजना
सिंचाई पाईपलाइन सब्सिडी योजना

सिंचाई पाइपलाइन सब्सिडी योजना का उद्देश्य –

   योजना का उद्देश्य नलकूपों, कुओं से पानी को बिना बर्बादी के खेतों तक पहुंचाना शुरू किया गया है। वहीं योजना का दूसरा उद्देश्य 20 से 25 प्रतिशत पानी की बचत करना है।राजस्थान सरकार ने ये योजनां शुरू की है राज्य के किसानो के लिए |

सिंचाई पाइपलाइन पर मिलेगी इतनी सब्सिडी –

कृषक मित्रों, लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 18,000/- जो भी कम हो एवं अन्य कृषकों को ईकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 15,000/- का अनुदान दिया जायेगा। /- जो भी कम हो।

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सब्सिडी के लिए पात्र होना जरूरी –

   कृषि भूमि का स्वामित्व किसान के नाम होना चाहिए अर्थात भूमि किसान के नाम होनी चाहिए। तथा कुएं पर बिजली/डीजल/ट्रैक्टर से चलने वाला पंप सेट होना जरूरी है।

यदि सभी हितधारक संयुक्त कुएं पर अलग-अलग पाइपलाइनों पर सब्सिडी की मांग करते हैं, तो अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा, लेकिन भूमि का स्वामित्व अलग-अलग होना चाहिए। सामलती जल स्त्रोत की दशा में सभी कृषकों को स्त्रोत से एक ही पाइप लाइन ले जाने हेतु सभी भागीदार कृषकों को पृथक-पृथक अनुदान दिया जायेगा।

सिंचाई पाईपलाइन सब्सिडी योजना में सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया

किसान स्वयं या नजदीकी ई.मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकता है।

आवेदक किसान ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगे।

आवेदन फॉर्म आधार कार्ड / जनाधार कार्ड के समय आवश्यक दस्तावेज

   और जमाबंदी की प्रति (छह माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए)

सिंचाई सब्सिडी से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें –

आवेदन के बाद कृषि विभाग में पंजीकृत विनिर्माता अथवा उनके अधिकृत वितरक विक्रेता से ही पाइप लाइन की खरीद कृषि विभाग की स्वीकृति के बाद ही करनी होगी।

स्वीकृति की सूचना आप अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से मोबाइल मैसेज से प्राप्त कर सकेंगे। पाइप लाइन खरीदने के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा। और अनुदान की राशि सीधे किसान के खाते में जमा की जाएगी।

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